पन्ना के कांग्रेस नेता पर ₹1.24 अरब का जुर्माना:अवैध खनन को लेकर कलेक्टर कोर्ट का फैसला, नेता बोले- राजनीतिक द्वेष में हुई कार्रवाई

पन्ना कलेक्टर न्यायालय ने अवैध खनन के बड़े मामले में गुनौर तहसील के मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के प्रोपराइटर और कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित (पप्पू दीक्षित) पर एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने एक आवेदक की शिकायत पर उप संचालक खनिज प्रशासन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गुनौर की जांच रिपोर्ट के बाद नियम विरुद्ध तरीके से गिट्टी के अवैध खनन पर यह फैसला सुनाया। रॉयल्टी चोरी को लेकर हुई थी शिकायत आवेदक ने शिकायत की थी कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित क्रशर के लिए पत्थर निकालने का काम मंजूर क्षेत्र के बाहर खुदाई कर कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है। कलेक्टर ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला अनावेदक ने मात्र 99,300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई थी, जबकि खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया था। अवैध खनन के तहत दाण्डिक और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल प्रशमन राशि ₹62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 बनती है। मप्र खनिज नियम के तहत, यह निर्धारित प्रशमन राशि जमा नहीं किए जाने पर कलेक्टर न्यायालय ने दोगुना जुर्माना (₹1,24,55,85,600) जमा कराने का आदेश दिया। कलेक्टर न्यायालय ने उप संचालक खनिज प्रशासन को निर्देशित किया है कि वे अनावेदक से जुर्माने की राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराएं।वहीं कांग्रेस नेता श्रीकांत पप्पू दीक्षित ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि यह जांच और पूरी कार्रवाई अवैधानिक तरीके से और राजनीतिक दबाव में की गई है। कोर्ट की कार्रवाई रोकने का प्रयास विफल कलेक्टर न्यायालय ने अपनी जांच में पाया कि अनावेदक के वकील ने बार-बार जवाब के लिए समय मांगा और लगातार सुनवाई टालने का प्रयास किया। आदेश में दर्ज टिप्पणियों से यह प्रमाणित हुआ कि अनावेदक न्यायालय की अवमानना कर रहे थे। इससे पहले श्रीकांत दीक्षित ने जबलपुर स्थित मप्र हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कलेक्टर न्यायालय की कार्रवाई रोकने, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और केस को अन्य जिले में ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी।

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