ड्राफ्ट से पहले पार्टियों को मृत,अनुपस्थित वोटर्स की लिस्ट मिलेगी:चुनाव आयोग के निर्देश, 16 दिसंबर को जारी की जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट

चुनाव आयोग (EC) ने बुधवार को कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ-स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की लिस्ट दी जाएगी। यह व्यवस्था उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है। नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। बिहार में भी अपनाई गई थी प्रोसेस चुनाव आयोग ने कहा कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया गया है कि वे बूथ-स्तर पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट वोटर्स की सूची बूथ-स्तर एजेंटों (BLAs) के साथ साझा करें। ये वे मतदाता हैं जिनसे बूथ-स्तर अधिकारियों (BLOs) को तीन बार कोशिश करने के बावजूद संपर्क नहीं हो सका। EC ने बताया कि बिहार SIR के दौरान भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। ये खबर भी पढ़ें:
SIR प्रक्रिया-तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं:कट सकता है नाम, बंगाल में ये संख्या 54 लाख से ज्यादा; 11 दिसंबर लास्ट डेट देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा होंगे। इसी बीच तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। राज्य में अब तक 84.91 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं। पढ़ें पूरी खबर…

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