सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना हर व्यक्ति, यहां तक कि हर उम्र के बच्चे का मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना बेतुका होगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें दोनों का अधिकार है। कोर्ट ने कहा- इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण उसे बच्चों के लिए पूरी तरह बैन करना समाधान नहीं है। ऐसी पाबंदियों से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। साथ ही, ऑनलाइन धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे शिकायत करने से भी डर सकते हैं। कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को इंटरनेट से हटाने की व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े मामले में ये टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे कंटेंट का नेशनल डेटाबेस बनाने और सोशल मीडिया कंपनियों को दो घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट देने समेत कई निर्देश दिए हैं। डेटाबेस में असली फोटो-वीडियो नहीं, उनकी डिजिटल पहचान होगी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने निर्देश दिया कि डेटाबेस में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े प्रमाणित कंटेंट की डिजिटल पहचान यानी हैश और उन वेबसाइटों के लिंक रखे जाएंगे, जहां यह सामग्री मौजूद है। इसे मौजूदा सहयोग पोर्टल पर या अलग से बनाया जा सकता है। कंटेंट हटाने के बाद कंपनियां पुलिस को रिपोर्ट करेंगी कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को देनी होगी। इसके लिए तीन स्थितियों में अलग समयसीमा तय की गई है। शिकायत पर 24 घंटे में देना होगा रेफरेंस नंबर सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर शिकायत अधिकारी की जानकारी साफ-साफ दिखानी होगी। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए शिकायत दर्ज करने का अलग विकल्प भी देना होगा। हर शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसकी प्राप्ति की जानकारी और रेफरेंस नंबर देना होगा। प्रशिक्षित अधिकारी शिकायत की समीक्षा करेंगे और शिकायतकर्ता को फैसले के साथ उसका कारण भी बताएंगे। शुरुआती जांच में सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से आईटी नियमों में जरूरी बदलाव करने को कहा है, ताकि ये जिम्मेदारियां सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू की जा सकें। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माने पर विचार कोर्ट ने केंद्र सरकार से आईटी कानून और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है। जुर्माना तय करते समय इन बातों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया गया है: अदालत ने पेड और सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइटों और सेवाओं की भी सख्त जांच करने को कहा है, ताकि इनके जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री न दिखाई जाए और न फैलाई जाए। सरकार से ऐसी सामग्री के प्रसार से कमाई गई रकम जब्त करने और वापस लेने के विकल्प पर भी विचार करने को कहा गया है। स्कूली पढ़ाई में शामिल होगी ऑनलाइन सुरक्षा कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट पर खतरे पहचानना और गलत व्यवहार होने पर शिकायत करना सिखाना जरूरी है। उनकी उम्र के अनुसार इन विषयों की जानकारी दी जानी चाहिए: अदालत ने NCERT और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERT) को बाल मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों और अभिभावक विशेषज्ञों की मदद से पढ़ाई की सामग्री तैयार करने को कहा है। डिजिटल सुरक्षा और उम्र के हिसाब से यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार को 10 दिसंबर तक देनी होगी रिपोर्ट केंद्र सरकार को इन निर्देशों को लागू करने के लिए जरूरी दिशानिर्देश, काम करने की प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी कानून व नियमों में जरूरी बदलाव करने के लिए कदम उठाने होंगे। इस काम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को उचित कार्रवाई करनी होगी। सरकार को अदालत में हलफनामा देकर बताना होगा कि निर्देशों पर कितना काम हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट बोला- बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार:उन्हें इससे दूर रखना बेतुका; यौन शोषण वाले कंटेंट हटाने के लिए डेटाबेस बनाने का निर्देश